मौलिक कर्त्तव्य | Fundamental Duties in Hindi

मौलिक कर्त्तव्य (Fundamental Duties UPSC in Hindi)

वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्त्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत संविधान में एक नया भाग IV को जोड़ा गया। संविधान के इस नए भाग IV में अनुच्छेद 51 जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्त्तव्यों को रखा गया था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा भाग IV में एक और मौलिक कर्त्तव्य को जोड़ा गया।


प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) की संख्या 10 थी। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिनका पालन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य हैं।



भाग IV  51   मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties)भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा-


    1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें।
    2. स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखें और उनका पालन करें।
    3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें।
    4. देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
    5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
    6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
    7. प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, रक्षा करें और संवर्द्धन करें त्तथा प्राणीमात्र के लिये दया भाव रखें।
    8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
    9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
    10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।
    11. 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्त्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया।

Fundamental Duties in Hindi




प्रश्न & उत्तर

Q. 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किया गया?

A. वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा भाग IV में 11 मौलिक कर्त्तव्य को जोड़ा गया।

 

 

Q. भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है?

A. भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है.

 

 

Q. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया?

A. वर्ष 1976 में 10 मौलिक कर्त्तव्यों को और वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्त्तव्य को जोड़ा गया।

 

 

Q. 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे?

A. 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे.

1 टिप्पणी: