मौलिक अधिकार - भाग III (Fundamental Rights UPSC in Hindi) (मूल अधिकार)
अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 को “भारत का मैग्नाकार्टा” के नाम से भी जाना जाता है।
मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार थे-
- · समता
का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
- · स्वतंत्रता
का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
- · शोषण
के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
- · धर्म
की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
- · संस्कृति
और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
- · संपत्ति
का अधिकार (अनुच्छेद 31)
- · संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31)
मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) भी शामिल था। इसे 44वें संविधान अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। 44वें संविधान अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300 (A) के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
इस प्रकार वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं|
1. समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
(a) विधि के
समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14)।
(b) धर्म, मूल
वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)।
(c) लोक नियोजन
के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16)।
(d) अस्पृश्यता
का अंत और उसका आचरण निषिद्ध (अनुच्छेद 17)।
(e) सेना या
विद्या संबंधी सम्मान के सिवाए सभी उपाधियों पर रोक (अनुच्छेद 18)।
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
(a) छह अधिकारों
की सुरक्षा (I) वाक् एवं अभिव्यक्ति, (II) सम्मेलन, (III) संघ, (IV) संचरण, (V) निवास,
(VI) वृत्ति (अनुच्छेद 19)।
(b) अपराधों
के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)।
(c) प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)।
(d) प्रारंभिक
शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21)।
(e) कुछ दशाओं
में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22)।
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
(a) बलात् श्रम
का प्रतिषेध (अनुच्छेद 23)।
(b) कारखानों
आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध (अनुच्छेद 24)।
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
(a) अंत:करण
की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद
25)।
(b) धार्मिक
कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)।
(c) किसी धर्म
की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)।
(d) कुछ शिक्षा
संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता
(अनुच्छेद 28)।
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
(a) अल्पसंख्यकों
की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा (अनुच्छेद 29)।
(b) शिक्षा
संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार (अनुच्छेद
30)।
6. सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार (अनुच्छेद 32)।
इसमें शामिल याचिकाएं हैं-
(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण,
(ii) परमादेश,
(iii) प्रतिषेध,
(iv) उत्प्रेषण,
(v) अधिकार पृच्छा ।
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